उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने पांच साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
लक्ष्मण सिंह रौथाण पुत्र केदार सिंह रौथाण ने जनता इंटर कॉलेज देवनगर, रुद्रप्रयाग में शिक्षक था। सत्यापन में उसकी बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई। उसने चौधरी चरण सिंह विवि, मेरठ की डिग्री प्रस्तुत की थी। एसआईटी जांच में भी डिग्री के फर्जी होने की पुष्टि हुई।
इसके आधार पर शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही उसे बर्खास्त कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मंगलवार को कोर्ट ने लक्ष्मण सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। लक्ष्मण सिंह जिला कारावास पुरसाड़ी भेज दिया गया है।
इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने पैरवी की है। उन्होंने बताया कि अब तक जनपद रुद्रप्रयाग में दर्ज फर्जी डिग्री के सभी 26 मामलों में दोषियों को सजा हो चुकी है।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



कालाढूंगी: यहां जहरीले सांप के डसने से एक की मौत
उत्तराखंड: ‘मां और बहन ने संस्कार नहीं सिखाए’, राहुल गांधी पर क्यों भड़के CM धामी? जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड: 7355 मीटर की ऊंचाई पर ITBP ने रचा नया कीर्तिमान, माउंट अबी गामिन पर लहराया तिरंगा
राज्यसभा चुनाव की तारीख घोषित, उत्तराखंड की एक सीट पर इस तारीख को होगा मतदान
उत्तराखंड: बेटी का जन्मदिन मना रहा था आरोपी, विवाद के बाद युवक के सीने में घोंपा चाकू
नैनीताल :(बड़ी खबर) कल नैनीताल, भवाली एवं भीमताल में शिक्षण संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
हल्द्वानी: MBPG के पीएचडी के छात्र रहे डॉ जितेंद्र का ICSSR फेलोशिप के लिए चयन
हल्द्वानी : भवन मानचित्र स्वीकृति की NOC के लिए नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर
उत्तराखंड : सिम के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई, तीन साल तक जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना
देहरादून में पति ने पत्नी को मारी गोली, हत्या के बाद पुलिस को फोन कर हुआ फरार 

