देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित ऑडियो-वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट मामले में गिरफ्तार पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को अदालत से जमानत मिल गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) रवि प्रकाश की अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार कोतवाली डालनवाला में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें 14 जून 2026 को हिरासत में लिया था और बाद में अदालत में पेश किया गया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे थे और मामला मुख्य रूप से जमानती धाराओं से जुड़ा है। वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए जांच जारी रहने की बात कही।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है। अदालत ने आदेश में यह भी माना कि आरोपी पहले भी जांच में सहयोग कर चुके हैं।
गौरतलब है कि इस मामले में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक ऑडियो-वीडियो साझा किए जाने को लेकर कई थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। मामले को लेकर राज्य की राजनीति में भी हलचल देखने को मिली थी।

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