देहरादून : प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में क चल रहे मकान सूचीकरण कार्य (एचएलओ) में बाधा डालने वाले व व्यक्तियों के विरुद्ध अब कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यह एफआइआर में जनगणना कार्मिक नहीं बल्कि क उनकी शिकायत के आधार पर न चार्ज अधिकारी (जिलाधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, उप । जिलाधिकारी, तहसीलदार अथवा ब्लाक विकास अधिकारी) करेंगे।
निदेशक एवं राज्य की मुख्य न प्रमुख जनगणना अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्ताव की ओर से जारी र निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य में असहयोग करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनगणना के तहत प्रदेश में 70 प्रतिशत से अधिक मकानों का सूचीकरण हो चुका है। यद्यपि, अब जनगणना कार्मिक यानी प्रगणकों को कई स्थानों पर भवन गणना में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। प्रगणकों को भवन स्वामियों द्वारा न केवल अपेक्षित जानकारी देने से मना किया जा रहा है बल्कि उन्हें घर के भीतर भी प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही मकान के बाहर जो भवन संख्या लिखी जा रही है उसे भी मिटाया जा रहा है। इससे न केवल भवन गणना कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है बल्कि विलंब भी हो रहा है। शासन ने चार मई को एक अधिसूचना जारी कर सभी नागरिकों से भवन गणना में सहयोग देने की अपेक्षा की थी। सबसे अधिक समस्या का सामना शहरी क्षेत्र और पाश इलाकों में करना पड़ रहा है।

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