देहरादून- उत्तराखंड में अब अवैध निर्माण करने पर सजा नहीं होगी बल्कि जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। दरअसल प्रदेश में भवनों के अवैध निर्माण में सजा के प्रावधान को हटा दिया गया है इसके बदले जुर्माना बढ़ा दिया गया है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा प्रदेश के जिलों में आजीवन सजा काट रहे बंदियों को अब 14 साल में ही रिहाई मिल जाएगी सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 19 में से 18 प्रस्ताव में मुहर लगी है जिसमे उम्र कैदी महिला पुरुष की सजा अब एक समान कर दी गई है आजीवन कारावास के तहत अब अधिकतम 14 सालों की सजा होगी कैबिनेट ने उत्तराखंड न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्ध दोष बंदियों की सजा माफ इस समय पूर्व मुक्ति के लिए स्थाई नीति 2022 को मंजूरी दी है।



अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : यहाँ चारा काटते समय महिला को सांप ने डसा, मौत
हरिद्वार जमीन घोटाला, सस्पेंड दो अफसरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए डिटेल
हल्द्वानी शुद्धिकरण मामला: उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा, जानिए किसने क्या कहा
हल्द्वानी में व्यापारियों के बीच पहुंचे CM धामी, समस्याएं सुनीं और कह दिया- ‘आप व्यापार बढ़ाइए, सरकार साथ खड़ी है’
हल्द्वानी :डिजिटल मीडिया संस्थानों की विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी की मांग, मुख्यमंत्री धामी को सौंपा ज्ञापन
उत्तराखंड: कोटद्वार की इन बेटियों ने राष्ट्रीय हॉकी में बनाई पहचान, खेल दिवस पर हुआ सम्मान
उत्तराखंड में फिर आफत की बारिश! 31 अगस्त-1 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में सबसे बड़ा खतरा
उत्तराखंड में यहां जिला जज की फोटो से बनाया फर्जी WhatsApp अकाउंट, लोगों से मांगे पैसे
CM धामी का बड़ा तोहफा! उत्तराखंड में शुरू हुई पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जानें क्या-क्या मिलेगा 
