श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पब-2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है. के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या-1303/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 के अनुसार राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत निवास करने वाले शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथियों को निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड : यहाँ DM ने बदला स्कूल TIME
लालकुआं : समाजसेवी पीयूष की गिरफ्तारी के खिलाफ भड़के ग्राम प्रधान और BDC
उत्तराखंड: उपनल कर्मियों पर सुनवाई, कोर्ट में क्या चला पूरा मामला? जानिए
उत्तराखंड: यहाँ 90 लाख की हुई बड़ी चोरी, उद्योगपति का घर खंगाल गए चोर
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा में खाने की शिकायत? तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल
उत्तराखंड: सीएम धामी का निरीक्षण, बोले…काम चाहिए रिजल्ट के साथ, देरी नहीं चलेगी
उत्तराखंड: यहाँ ट्रक से भिड़ी कार, महिला की जान गई, सात लोग अस्पताल में भर्ती
उत्तराखंड: पहाड़ भी तपे, मैदान भी झुलसे उत्तराखंड में गर्मी का डबल अटैक
उत्तराखंड: कमर्शियल वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, ग्रीन कार्ड ऑनलाइन शुरू
उत्तराखंड: वन योजनाओं पर कड़ा रुख, मुख्य सचिव बोले…रिपोर्ट नहीं, रिजल्ट चाहिए 
