देहरादून: वर्तमान शैक्षिक सत्र में शिक्षकों को अनिवार्य तबादलों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। फिलहाल गंभीर रूप से बीमार, दिव्यांग, दंपत्ति नीति समेत आठ विभिन्न श्रेणियों में तबादला ऐक्ट की धारा-27 के तहत शिक्षकों को राहत मिल सकती है।
शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि न्यायालय के निर्देश के आधार पर फिलहाल सामान्य तबादलों को नहीं किया जा रहा है।
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