देहरादून- उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन के लिए नई एसओपी यानी मानक विचलन कार्यविधि जारी कर दी है। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार उत्तराखंड परिवहन निगम एवं अन्य राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय मार्गों पर पहले चरण में अधिकतम 100-100 फेरे प्रति दिन वाहन चल सकेंगे। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय दरों पर किराया लिया जाएगा। सभी यात्रियों, वाहन चालक-परिचालक आदि को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा व उसका उपयोग करना होगा।
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सार्वजनिक यातायात के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने जारी की एसओपी,
अंतर्राज्जीय मार्गों पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के संचालन की दी सशर्त अनुमति,
दूसरे राज्यों के नियमों से समन्वय स्थापित कर करना होगा संचालन,
टैक्सी,मैक्सी,थ्री व्हीलर और ई रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही बैठानी होगी सवारी,
बसों में खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे यात्री,
यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लेना होगा किराया,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों का करना होगा पालन,
यात्रा से पहले और यात्रा के बाद वाहनों को करना होगा सेनेटाइज,
चालक, परिचालक और यात्रियों को डाउनलोड करनी होगी आरोग्य सेतु एप,
बसों में यात्रा से पहले यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग,
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