शासन की अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक 03-09-2024 के द्वारा सिरौरीकलों क्षेत्र को नगर पालिका परिषद, किच्छा से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में।
कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर के पत्र संख्या-3173/स्था०नि० / XXIII-पत्र सं0-33/2024, दिनांक 14-12-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रशासक, नगर पालिका परिषद, किच्छा/ उप जिलाधिकारी, किच्छा के पत्र दिनांक 14-12-2024 के क्रम में नगर पालिका परिषद, किच्छा के स्थान एवं पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में यथोचित मार्ग-दर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- उल्लेखनीय है कि प्रशासक, नगर पालिका परिषद, किच्छा के पत्र दिनांक 14-12-2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शहरी विकास अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1154, दिनांक 03-09-2024 के माध्यम से जनपद ऊधमसिंहनगर के नगर पालिका परिषद, किच्छा के सिरौरीकलॉ क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से पृथक किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी है। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निकाय द्वारा सिरौरीकलॉ क्षेत्र को पृथक करते हुए नगर पालिका परिषद, किच्छा का नवीन परिसीमन भी किया गया था। उक्त परिसीमन के आधार पर नगर पालिका परिषद, किच्छा हेतु पुनः 20 वार्डो का गठन किया गया है तथा नवीन परिसीमन के आधार पर ही मतदाता सूचीयों में भी संशोधन किया गया है। शासन के उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में मा० न्यायालय में एक रिट पिटिशन 2475/2024 (एम०एस०) सादिक हुसैन बनाम राज्य व अन्य दिनांक 10-09-2024 को दाखिल की गयी है। जिसमें आगामी सूनवाई की तिथि 26-12-2024 नियत की गयी है। उक्त के अतिरिक्त मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अन्य जनहित याचिका संख्या-176/2024 (पी०आई०एल०) मौ० यासीन बनाम राज्य व अन्य भी दिनांक 05-11-2024 को दायर की गयी है। जिसमें मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 13-11-2024 को
निम्नवत् आदेश पारित किये गये है- “In such View of the matter, we stay the effect and operation of impugned notification dated 03-09-2024”
शासन के नोटिफिकेशन दिनांक 03-09-2024 पर मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रोक लगाये जाने के उपरान्त नगर पालिका परिषद, किच्छा के सिरौरीकलों क्षेत्र को हटाये गये 03 वार्ड पुनः पूर्व की भांति अस्तित्व में आ गये है।
3- अतः जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर के पत्र दिनांक 14-12-2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 एवं प्रस्तर-02 में उल्लिखित स्थिति के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद, किच्छा के स्थान एवं पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में शासन स्तर विचार कर दिशा-निर्देश प्रदान कराने का कष्ट करे।


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