देहरादून- उत्तराखंड के शिक्षा महकमे से बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहां पति पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किए जाने को लेकर वित्त नियंत्रक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालय शिक्षा के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के कार्मिकों को राजकीय कार्य में क्योंकि भारतीय सेवा में कार्यरत पति तथा पत्नी दोनों को एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने पर एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
लिहाजा व्यवस्था अनुसार राजकीय एवं अशासकीय प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को आवास किराया भत्ते का भुगतान किया जाना है । लिहाजा शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को मकान किराया भत्ता दिलवाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।



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