देहरादून। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेंगे।
अपर निदेशक शहरी विकास डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी जिलाधिकारियों को शुक्रवार को पत्र भेज कहा गया कि रविवार तक नगर निकायों में वार्ड सदस्य व पार्षद पदों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर सात दिन में आपत्तियों का निराकरण करें और रिपोर्ट निदेशालय को भेजें।ओबीसी आरक्षण एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित करना होगा। निदेशालय के स्तर से नगर निगम मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अनंतिम अधूिसचना का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। एक-दो दिन में इनकी अधिसूचना जारी हो जाएगी
22 को निदेशालय को मिलेगी निकायों की आरक्षण सूचना
शहरी विकास निदेशालय ने निकायों में वार्ड सदस्य एवं पार्षद पदों के आरक्षण की समयसीमा जारी कर दी है। सभी जिलाधिकारियों के इस टाइमलाइन में आरक्षण निर्धारण करना होगा। अपर निदेशक डॉ. ललित नारायण मिश्रा के मुताबिक, डीएम के स्तर से 14 दिसंबर को निकायों में आरक्षण की अनन्तिम अधिसूचना जारी होने के बाद 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच इन पर आपत्तियां प्राप्त की जा सकेंगी। 22 दिसंबर को जिलाधिकारियों को अपनी रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय को भेजनी होगी।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



लालकुआं : समाजसेवी पीयूष की गिरफ्तारी के खिलाफ भड़के ग्राम प्रधान और BDC
उत्तराखंड: उपनल कर्मियों पर सुनवाई, कोर्ट में क्या चला पूरा मामला? जानिए
उत्तराखंड: यहाँ 90 लाख की हुई बड़ी चोरी, उद्योगपति का घर खंगाल गए चोर
उत्तराखंड: चारधाम यात्रा में खाने की शिकायत? तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर करें कॉल
उत्तराखंड: सीएम धामी का निरीक्षण, बोले…काम चाहिए रिजल्ट के साथ, देरी नहीं चलेगी
उत्तराखंड: यहाँ ट्रक से भिड़ी कार, महिला की जान गई, सात लोग अस्पताल में भर्ती
उत्तराखंड: पहाड़ भी तपे, मैदान भी झुलसे उत्तराखंड में गर्मी का डबल अटैक
उत्तराखंड: कमर्शियल वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, ग्रीन कार्ड ऑनलाइन शुरू
उत्तराखंड: वन योजनाओं पर कड़ा रुख, मुख्य सचिव बोले…रिपोर्ट नहीं, रिजल्ट चाहिए
उत्तराखंड: हीट वेब को लेकर आए दिशा निर्देश 