देहरादून : राज्य सरकार ने अक्टूबर महीने में गढ़वाल और कुमाऊं में आई भयंकर आपदा के बाद लोगों को मरहम लगाने की कोशिश करते हुए विशेष राहत पैकेज घोषित किया है साथ ही दरों में भी वृद्धि की गई है उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 17, 18 एवं 19.10.2021 को आयी प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में निर्धारित अनुमन्य राहत राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा “विशेष राहत पैकेज” के रूप में स्वीकृत राहत सहायता की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध आदेश जारी कर दिया गया है।
1-गृह मंत्रालय भारत सरकार ( आपदा प्रबन्धन विभाग) के पत्र संख्या – 32-7/2014 – NDM-1, दिनांक 08.4.2015 के द्वारा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों क्षतिग्रस्त परिम्पत्तियों के पुनर्निर्माण / मरम्मत हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं।
2- उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत दिनांक 17 18 एवं 19 अक्टूबर, 2021 को राज्य में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा से हुयी व्यापक क्षति से प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन द्वारा “राज्य आपदा मोचन निधि” में अनुमन्य राहत राशि में वृद्धि हेतु “विशेष राहत पैकेज घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
3- अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 17 18 एवं 19 अक्टूबर, 2021 की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को कालम संख्या – 04 में उल्लिखित राहत राशि दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
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