उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 एवं अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते है कि सामान्य सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनाक 01 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि हेतु 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर दिनाक 01 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

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