उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 एवं अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते है कि सामान्य सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनाक 01 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि हेतु 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर दिनाक 01 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी: (बड़ी खबर) धनंजय गिरी के खिलाफ बड़ा मामला, आई ओ निलंबित, 10 करोड़ फर्जीवाड़ा, SIT गठित
उत्तराखंड में SIR के दौरान नेपाल मूल के लोगों को देना होगा भारतीय नागरिकता का प्रमाण
उत्तराखंड: बढ़ती गेमिंग लत पर प्रशासन सख्त, डीएम ने जारी किए निगरानी के निर्देश
उत्तराखंड: यहाँ अपनी ही दुकान में मृत मिला व्यापारी, इलाके मे मचा हड़कंप
उत्तराखंड: यहाँ विश्वविद्यालय में MBBS छात्रा मृत मिली, पुलिस कर रही जांच
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला: फिल्म ‘गोदान’ उत्तराखंड में टैक्स फ्री
उत्तराखंड: 10 लाख का जुर्माना, डॉक्टर सस्पेंड, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) RTO ऑफिस में DM का छापा, दलाल फरार, भ्रष्टाचारी रडार पर
उत्तराखंड: बेरीनाग की बेटी स्नेहा बिष्ट बनीं उत्तराखंड का गौरव
नैनीताल :(बड़ी खबर) DM ने किये 35 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल 
