उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 एवं अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार श्री राज्यपाल घोषित करते है कि सामान्य सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनाक 01 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक की अवधि हेतु 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। उक्त दर दिनाक 01 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

ADVERTISEMENTS


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी :(बड़ी खबर) इस तारीख तक चलेगा गौला में खनन, इतना लक्ष्य रहा शेष
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) यहां नशे में धुत्त डंपर चालक ने हल्दूचौड़ के समीप हाईवे में आड़ा तिरछा दौड़ा दिया वाहन
उत्तराखंड: NEET पेपर लीक पर भड़के जसबीर राणा, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
उत्तराखंड: अस्पताल में बढ़ सकती हैं सुविधाएं, MCH विंग को लेकर सांसद ने उठाई मांग
उत्तराखंड: कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ने कसी कमर
हल्द्वानी : पुताई करने आया, फिर रच डाली लाखों की चोरी, हल्द्वानी पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा
देहरादून :(बड़ी खबर) उपनल कर्मचारियो के लिए एक और आदेश
उत्तराखंड: भारत-तिब्बत सीमा पर होगा बड़ा एडवेंचर इवेंट, नीति घाटी में दौड़ेंगे देशभर के धावक
रंग-बिरंगे फूलों से सजने लगी उत्तराखंड की वादी, जून से मिलेगा एंट्री 