देहरादून- उत्तराखंड शासन से आज की बड़ी खबर है कि अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क दिए जाने के संबंध में नए आदेश निर्गत किए हैं। जिसके आधार पर कहा गया है कि समूह को के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियम वाली 2003 के नियम 7 क के अनुसार चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जाएगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधरित की जाएगी, फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
और इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारों प्रांत निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त अधिसूचना के परिशिष्ट ख में उल्लेखित जिन परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क से प्राप्त किया गया है उन परीक्षाओं हेतु पुनः आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में यथा प्रक्रिया निर्धारित शुल्क प्राप्त किया जाएगा।
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