देहरादून :(बड़ी खबर) श्रमिकों को बोनस देना अब अनिवार्य

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देहरादून: धामी सरकार ने बोनस संदाय (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 वापस लेने का निर्णय लिया गया। इससे अब उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को बोनस का लाभनिश्चित रूप से मिलेगा। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।

बैठक के बाद श्रम सचिव श्रीधर बाबू अदांकी ने कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, कोरोना के समय उद्योगों को राहत देने के लिए बोनस संदाय (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 लाया गया था। इसके तहत प्रावधान किया गया था कि उद्योगों के लाभ में होने की स्थिति में ही श्रमिकों को न्यूनतम बोनस मिलेगा।

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ये विधेयक मंजूरी का केंद्र सरकार को भेजा गया था। विधेयक को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी थी। गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ही लौटा दिया। इस बीच, स्थिति सुधर चुकी है। इन्हीं सब पहलुओं के मद्देनजर विधेयक विधानसभा से वापस लेने का निर्णय लिया गया।

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ईएसआई में प्रमोशन

बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी। इससे डॉक्टरों के प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। अभी तक ईएसआई में मेडिकल अफसर के पद थे। संशोधन के बाद 94 पदों में से 76 मेडिकल अफसर के, 11 सहायक निदेशक, छह संयुक्त निदेशक और एक पद अपर निदेशक का रहेगा।

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अन्य फैसले

ड्रग फ्री मुहिम तेज करने को गठित एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स में 22 पदों का सृजन ।

वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को 18 हजार न्यूनतम वेतनमान ।

उत्तराखंड कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी।

सीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ाई।

उत्तराखंड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं (संशोध अधिनियम, 2026 को मंजूरी ।

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