देहरादून- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के 05 जून 2023 अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों ( महिला/ सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट विषयक।
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या सेवायें – 2/5700/ वार्षिक स्थानान्तरण / 2023-24 दिनांक 29 मई, 2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 120994 दिनांक 10 मई, 2023 द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2023-24 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में स्थानान्तरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में जनपदों से प्राप्त प्रत्यावेदनों में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में धारा-10 ) अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत शिक्षकों/कार्मिकों द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थितियों आदि के दृष्टिगत दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में ही बने रहने का अनुरोध किया जा रहा है।


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