देहरादून: चूंकि, जनभावनाओं के दृष्टिगत् जिला पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ में अवस्थित ग्राम “खूनी” का नाम परिवर्तित कर “देवीग्राम” किया जाना आवश्यक है;
और चूंकि, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53 पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 में ग्रामों एवं तहसील के नाम परिवर्तन के पूर्व प्रस्ताव पर भारत सरकार से पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित है.
और चूंकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11/25/2025-M&G दिनांक 03.06.2025 तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-SM/28/25/2025, दिनांक 05.06.2025 में ग्राम “खूनी” का नाम परिवर्तन कर “देवीग्राम” किये जाने के सम्बन्ध में अपनी सहमति दी जा चुकी है:
अतएव अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से जिला पिथौरागढ़ की तहसील पिथौरागढ़ में अवस्थित ग्राम “खूनी” का नाम नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परिवर्तित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


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