उत्तराखंड में महिला कर्मचारियों को गंभीर रूप से बीमार सास-ससुर की देखभाल के लिए तबादले में छूट मिलेगी। साथ ही गंभीर बीमारी समेत अनुरोध के आधार पर तबादले के आवेदनों को भी मंजूर कर दिया गया है। तबादला ऐक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में इन आवेदनों पर मुहर लगा दी गई।महिला कर्मियों को तबादले में छूट की सुविधा तभी मान्य होगी, जब सास ससुर की देखभाल के लिए कोई और परिजन उपलब्ध न हो।
बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने 550 से ज्यादाप्रतिस्थानी नहीं होने पर भी रिलीव हो सकेंगे कर्मचारीदुर्गम से सुगम तबादले में प्रतिस्थानी के न आने से होने वाली मुश्किल का हल भी निकाल लिया गया।
समिति ने कहा कि यदि दुर्गम स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हों तो दुर्गम से सुगम में ट्रांसफर होने वाले कर्मी को विभागाध्यक्ष रिलीव कर सकते हैं। यह सुविधा मुख्यत इंजीनियरिंग कैडर के कार्मिकों को मिलेगी।तबादले के आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने गंभीर बीमारी सहित तबादला ऐक्ट में तय श्रेणियों के तबादलों को करने की अनुमति दे दी।

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