अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के पत्र संख्या-1549/सी/निरीक्षण दिनांक 23-05-2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि क्वारब बाईपास मार्ग में दोनों ओर से सवारी बसों व छोटे यात्री वाहनों की आवाजाही करवायी गयी तथा बस में बैठकर दोनों ओर यातायात का निरीक्षण भी किया गया। मार्ग को छोटे यात्री वाहनों एवं यात्री बसों के आवागमन हेतु उचित पाया गया। मार्ग में रोड सेफ्टी के कार्य प्रगति पर है, साथ ही कुछ स्थानों पर प्रतिधारक दीवारें बनाने की आवश्यकता है जिस पर कार्य प्रगति पर है। यातायात के आवागमन में प्रगति पर चल रहें कार्यों से कोई बाधा उत्पन्न नही होगी। वैकल्पिक बाईपास मार्ग को यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से हल्के यात्री वाहनों तथा यात्री बसों के लिए नियमित रूप से खोला जाना उचित प्रतीत होता है।
अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्र संख्या कैम्प / रानीखेत / क्वारब / 1 सी0 दिनांक 28-05-2026 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 विस्तार (नया-109) के कि0मी0 55.55 क्वारब लैंड स्लाईड जोन के हिल स्लाईड ट्रीटमेन्ट के कार्य हेतु सभी प्रकार के वाहनों को पूर्णरूप से निषिद्ध करने एवं अधिशासी अभियंता, प्रा०ख० लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा के पत्र संख्या 1557/1सी दिनांक 23-05-2026 द्वारा वैकल्पिक बाईपास मार्ग को यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से हल्के यात्री वाहनों तथा यात्री बसों के लिए नियमित रूप से खोला जाना उचित प्रतीत होता है। उसके अतिरिक्त क्वारब बाईपास मार्ग भारी वाहनों के लिये प्रतिबन्धित किया जाना उचित है, एवं भारी वाहनों का आवागमन अन्य मार्गो से सुचारू करवाये जाने हेतु अवगत करवाया गया है।

अतः अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी-56 मे हो रहे लगातार भू-स्खलन /सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों के सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29 मई 2026 से अग्रिम आदेशों तक उक्त मार्ग को हल्के एवं भारी वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है। हल्के वाहनों तथा यात्री बसों द्वारा क्वारब बाईपास मार्ग का प्रयोग किया जायेगा।
क्र.सं.
विवरण
वैकल्पिक मार्ग भारी वाहनों हेतु
1 अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109
1- अल्मोड़ा-विश्वनाथ शहरफाटक मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-13)
2- खैरना-रानीखेत मोटरमार्ग (राज्य मार्ग-14)
- उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। आदेशों की अवलेहना को गम्भीरता से लिया जायेगा तथा प्रतिबन्धित समय पर सड़क दुर्घटना एवं वाहन संचालन हेतु सम्बन्धित चौकी / थाना प्रभारी पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।
- एम्बुलेंस एवं अन्य आवश्यकीय सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन उपरोक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य वाहन के प्रतिबन्धित अवधि में यातायात की अपरिहार्यता हो तो क्षेत्र के सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी / जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगें।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
(अंशुल सिह) जिलाधिकारी

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