देहरादून: नवरात्र और त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक सख्त कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कुट्टू आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नई गाइडलाइन्स जारी की हैं।
एफडीए आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा है कि अब बिना लाइसेंस या पंजीकरण के कुट्टू आटा बेचना पूरी तरह मना होगा। आटा केवल सील बंद पैकेट में ही बेचा जाएगा, जिसमें पैकिंग तिथि, समाप्ति तिथि, निर्माता/रिपैकर का पूरा पता और लाइसेंस नंबर लिखा होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है नया नियम?
कुट्टू आटे का निर्माण, पैकिंग, भंडारण, वितरण व विक्रय सभी चरणों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 व उससे जुड़े नियम-कायदे लागू होंगे।
थोक विक्रेता, डिपार्टमेंटल स्टोर और फुटकर विक्रेता जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है, उन्हें पैकेट लेबलिंग, भंडारण व रखरखाव की शर्तों पर बैठक करना अनिवार्य होगा।
नवरात्र शुरू होने से पहले और उसके दौरान इन प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण होगा।
सीलबंद पैकेट पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, निर्माता/रिपैकर का नाम‑पता व विक्रेता का खाद्य लाइसेंस नंबर स्पष्ट लिखा होगा।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विक्रेता और उपभोक्ता आपूर्ति संबंधी रिकॉर्ड रखना होगा।
यदि कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, लाइसेंस रद्द हो सकता है।
प्रशासन की चेतावनी
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि यह अभियान सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक समन्वित, सख्त और प्रभावी कार्रवाई होगी। निर्माण से लेकर ऑनलाइन विक्रय तक हर स्तर पर निगरानी होगी। उपभोक्ताओं की सेहत के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि यदि कहीं कुट्टू आटे में मिलावट या संदिग्धता लगे, तो तुरंत FDA को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।

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