देहरादून– राज्य में सार्वजनिक परिवहन संचालन के संबंध में जारी की गई SOP के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वाहन स्वामी चालक परिचालक द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से ही अब किराया लिया जाएगा इसके अलावा किसी भी दशा में पूर्वर्ती किराए से अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं सरकार द्वारा 23 जून को बढ़ाए गए किराए के शासनादेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है लिहाजा अब राज्य में सभी वाहन पूर्ववर्ती किराए की दर से ही यात्रियों से किराया वसूल लेंगे नीचे देखिए s.o.p. में बिंदु संख्या 3
UNLOCK 5- अंतरराज्यीय मार्गो पर इन छूट के साथ शुरू होगी यात्री सेवाएं, जानिए क्या है नियम और शर्तें
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