देहरादून

UNLOCK 5- अंतरराज्यीय मार्गो पर इन छूट के साथ शुरू होगी यात्री सेवाएं, जानिए क्या है नियम और शर्तें

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देहरादून- राज्य सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत अंतरराज्यीय मार्गों में बस सहित अन्य यात्री वाहनों को संचालन की अनुमति दी है इसके साथ कई नियम और शर्त भी जोड़ी गई है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा दी जारी की गई s.o.p. में बुधवार 30 सितंबर से बसों का संचालन होगा सबसे खास बात यह है राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही तय किराया लिया जाएगा इसके अलावा बसों में 50 फ़ीसदी यात्रियों के बैठाने और किराया दोगुना करने के आदेश को खत्म कर दिया गया है।

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गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मार्च से अब तक लॉकडाउन मैं दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली परिवहन सेवाओं पर रोक लगाई थी जिस वजह से एक दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों को अब तक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब सरकार ने अंतरराज्यीय संचालन को परमिशन देने के साथ ही आवागमन के लिए एस ओ पी भी जारी की है।

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सरकार द्वारा जारी की गई एस ओ पी के तहत अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी, कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम, ई रिक्शा सभी वाहन निर्धारित क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठआएंगे। इसके अलावा यात्रा शुरू करने और यात्रा समाप्त करने के बाद वाहन को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होगा यही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले यात्रियों से यह अपेक्षा की गई है कि सभी पहले देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद ही यात्रा करें।

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