जिला पंचायत पौड़ी के तदर्थ कनिष्ठ अभियन्ताओ की सेवा समाप्ति
प्रकरण जांच में सिद्ध पाये गये उपरोक्त आरोप, लांछन अत्यन्त गंम्भीर प्रकृति के है तथा इससे उनकी विभाग के प्रति सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री सुदर्शन सिंह रावत को जिला पंचायत, पौडी गढ़वाल में कनिष्ठ अभियन्ता (तदर्थ) के पद पर बनाये रखा जाना विभागीयहित / जनहित में उचित नहीं है। अतः श्री सुदर्शन सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता (तदर्थ), जिला पंचायत, पौडी सम्बद्ध पंचायतीराज निदेशालय की सेवायें निलम्बन आदेश निर्गत होने की तिथि (दिनाक 21.10.2024) से समाप्त की जाती है।
4-निलंम्बन अवधि में नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई अवशेष भुगतान श्री सुदर्शन सिंह रावत को देय नहीं होगा।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून :(बड़ी खबर) राजधानी में एक और हत्या, गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या
देहरादून :(बड़ी खबर) CM धामी सख्त, बोले असफल अफसर को अनिवार्य आराम
देहरादून : उपनलकर्मियों को दो माह के भीतर मिलेगा नया वेतन
हल्द्वानी : सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली ने योग्य विद्यार्थियों के लिए 50 करोड़ के स्कॉलरशिप की घोषणा की
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) मंडी डबल मर्डर कांड का 12 घंटे में खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार
देहरादून :(बड़ी खबर) IAS और PCS अधिकारियों के तबादले
उत्तराखंड: हल्द्वानी में पत्रकारों के लिए लगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
हल्द्वानी: यहां सीधे रेस्टोरेंट के अंदर घुसी अनियंत्रित कार
उत्तराखंड: कांवड़ यात्रा और महाशिवरात्रि पर यहाँ मांस बिक्री पर लगा प्रतिबंध 
