जिला पंचायत पौड़ी के तदर्थ कनिष्ठ अभियन्ताओ की सेवा समाप्ति
प्रकरण जांच में सिद्ध पाये गये उपरोक्त आरोप, लांछन अत्यन्त गंम्भीर प्रकृति के है तथा इससे उनकी विभाग के प्रति सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाई गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री सुदर्शन सिंह रावत को जिला पंचायत, पौडी गढ़वाल में कनिष्ठ अभियन्ता (तदर्थ) के पद पर बनाये रखा जाना विभागीयहित / जनहित में उचित नहीं है। अतः श्री सुदर्शन सिंह रावत, कनिष्ठ अभियन्ता (तदर्थ), जिला पंचायत, पौडी सम्बद्ध पंचायतीराज निदेशालय की सेवायें निलम्बन आदेश निर्गत होने की तिथि (दिनाक 21.10.2024) से समाप्त की जाती है।
4-निलंम्बन अवधि में नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई अवशेष भुगतान श्री सुदर्शन सिंह रावत को देय नहीं होगा।


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