RAMANAGAR NEWS

उत्तराखंड: प्रतिबंधित मांस मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

रामनगर: चर्चित प्रतिबंधित मांस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बीती 23 अक्टूबर को ग्राम छोई क्षेत्र में हुई इस घटना के संबंध में रामनगर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। जेल में बंद आरोपियों की जमानत मंजूर होने पर उनके परिजनों में राहत की लहर दौड़ गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि यह पूरा मामला नूरजहां द्वारा दी गई तहरीर से जुड़ा है। तहरीर में कहा गया था कि नूरजहां के पति नासिर बरेली से पिकअप वाहन में भैंस का मांस ला रहे थे। छोई के पास कुछ लोगों ने वाहन रोका और नासिर के साथ कथित रूप से मारपीट की और जानलेवा हमला किया। पुलिस ने इस गंभीर प्रकरण के तहत बीएनएस की धारा 109, 190 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

इस मामले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी को मुख्य आरोपी बनाया गया था….जो वर्तमान में जेल में हैं। वहीं तीन अन्य आरोपी—करन उर्फ कपिल बिष्ट, विकास उर्फ विकास, और श्याम सिंह उर्फ संजू भी जेल में थे। आज अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर दी।

अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि जमानत शर्त के अनुसार प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये के जमानती कोर्ट में पेश करने होंगे। उन्होंने कहा कि इस आदेश से भविष्य में अन्य आरोपियों की जमानत की संभावना भी मजबूत हो सकती है।

यह भी पढ़ें 👉  शादी का वादा, होटल और फिर दूरी! 17 वर्षीय किशोरी की शिकायत पर हल्द्वानी पुलिस ने दर्ज किया केस

इस पूरे मामले ने पहले राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी तनाव पैदा किया था….लेकिन अदालत के इस फैसले ने अब मामले में नई दिशा दे दी है।

ADVERTISEMENTSAd AdAd Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें