उत्तराखंड में कोरोनावायरस (corona virus) के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनको केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव बनाकर भेजा है उत्तराखंड सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉग डाउन बढ़ाने की घोषणा की है इसके अलावा 14 अप्रैल के बाद किस तरह प्रदेश की व्यवस्था सुचारू हो सके इसके लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है।
सरकार द्वारा जारी किए गए प्रस्ताव में बताया गया है कि अगले 15 मई तक राज्य के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे इसके अतिरिक्त 14 अप्रैल के बाद lockdown के समय सीमित तरीके से औद्योगिक इकाइयां, निर्माण, खनन, स्टांप, रजिस्ट्रेशन जैसी गतिविधियों को जारी रखने की सिफारिश भारत सरकार से की गई है।
सरकार ने लॉक डाउन lockdown के दौरान मास्क पहनने पर अनिवार्यता लगाई है इसके अलावा इंडो नेपाल सीमा., अंतरराज्य आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी , होटल, लॉज, होमस्टे, धर्मशालाएं, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स जिम और धार्मिक संस्थान भी बंद रहेंगे यही नहीं सरकारी और निजी व्यवसायिक औद्योगिक संस्थानों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहन में 15 मई तक एयर कंडीशन चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।
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लॉकडाउन की सीमा बढ़ाने और लॉकडाउन के दौरान सीमीत कार्य शुरु करने की योजना में सरकार ने उत्तराखंड के सभी जिलों को दो कैटेगरी यानी ए और बी में बांटा है। ए कैटेगरी यानी जिस जिले में पिछले 15 दिन में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। ऐसे ए-कैटेगरी वाले जिलों में सुबह सात से दोपहर एक बजे तक एकल व्यक्ति चौपहिया वाहन में आवाजाही कर सकेंगे। इन जिलों में मनरेगा के तहत कार्यों को किया जा सकेगा। वही बी-कैटेगरी यानी जिन जिलों में पिछले 15 दिन में कोरोना केस पायें गए है, उन जिलों में लोगो की आवाजाही बंद रहेगी। इन जिलो के हॉटस्पॉट क्षेत्रों के घरों तक जरुरत का सामान स्थानीय प्रशासन मुहैाया कराएगा।
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