नैनीताल- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सल्ट के दुरस्त क्षेत्र में सड़क निर्माण के दौरान 244 पेड़ कटान के कारण सड़क निर्माण और पेड़ कटान पर रोक लगा दी है । न्यायालय ने जांच कर 13 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है ।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने अल्मोड़ा जिले में सड़क निर्माण के दौरान सल्ट स्थित दुरस्त गांव में सड़क निर्माण के दौरान कुल 244 पेड़ों को काटने के मामले में सुनवाई की । न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़क निर्माण पर रोक लगा दी है । न्यायालय ने सड़क निर्माण के लिए पेड़ कटान पर भी तत्काल रोक लगा दी है । इसके अलावा न्यायालय ने दोषियों को दण्डित करने के लिए राजस्व पुलिस से मामले को रेग्युलर पुलिस(सिविल पुलिस)को तीन दिनों के भीतर ट्रांसफर करने को भी कह दिया है । न्यायालय ने जिलाधिकारी को इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिये एक कमेटी गठित कर 13 जुलाई तक न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
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