उत्तराखंड- DGP की अपील होम क्वॉरेंटाइन और संस्थागत क्वॉरेंटाइन का करे पालन, नहीं तो जान ले ये सख्त नियम

खबर शेयर करें -

देहरादून- DGP अनिल के रतूड़ी ने प्रदेश की जनता को सम्बोधित करते हुए लॉकडाउन में उत्तराखण्ड शासन, प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम अनलॉक की स्थिति में आ गये हैं और यह समय हमारे व आप सभी के लिए बेहद संवेदनशील है इसलिए जहां एक ओर महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, जिस हेतु हमें बहुत सतर्कता, परहेज, सामूहिक समाज के रुप में करने की आवश्यकता है।

उत्तराखंड- सजगता की मिसाल बना यह ग्राम प्रधान, गांव को ऐसे किया सुरक्षित

वहीं दूसरी ओर अनलॉक के दृष्टिगत जन जीवन को विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी जगह लाना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन दोनों कार्यों को एक साथ करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अनलॉक में लोग इसके लिए बनाई गयी व्यवस्था का पालन करें। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है होम क्वारन्टाइन एवं संस्थागत क्वारन्टाइन के नियमों का पालन करें। यह सब आपकी और समाज की सहायता करने के लिए है। इसमें जनहित का सुख जुड़ा हुआ है। यह सब आपके सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। आप सभी इससे भी अवगत है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है हमें उसके विरुद्ध DISASTER MANAGEMENT ACT, महामारी अधिनियम एवं IPC के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है।जो हम कर रहें है और आगे और सख्ती से करेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून - (JOB ALERT) इस भर्ती का आया अपडेट

नैनीताल जिले में अब शादी समारोह के लिए बैंकट हॉल की मिलेगी परमिशन, लेकिन इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

यह भी पढ़ें 👉  केदारनाथ-विधि- विधान से खुले, ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट

साथ साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप समाज में घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर अपने कार्य या किसी महत्वपूर्ण विषय के लिए जाए तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें ताकि आप स्वंय भी इस महामारी के दृष्टिगत सुरक्षित और अन्य व्यक्ति भी सुरक्षित रह सके। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा महामारी अधिनियम के अन्तर्गत सभी सरकारी/गैरसरकारी/व्यवसायिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक स्थल हेतु नियमावली बनाई गई है, जिसमें इसका पालन ना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही पुलिस करेगी।

CORONAVIRUS UPDATE-उत्तराखंड में 2127 हुए कोरोना के मामले, देखिए जिला वार डाटा

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड - यहां खाली प्लाट में पड़ा युवक का शव, हाल ही में हुई थी युवती की हत्या

जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के आएंगे या थूकेंगे या 2 गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) नहीं रखेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिसमें प्रथम बार 100 रुपये का जुर्माना उसके पश्चात 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना साथ ही 6 माह तक के कारावास और 5000 रुपये तक का जुर्माना इसमें किया जा सकता है। हमें बहुत जिम्मेदारी से एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस महामारी से लड़ना है। आपका सहयोग महत्वपूर्ण है हम आप सबकी सुरक्षा चाहते है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कृपया इस कानून का पालन करे और शासन, प्रशासन के साथ सहयोग करें।

उत्तराखंड- भारत-चीन विवाद के बाद नेपाल सीमा पर भी एसएसबी अलर्ट

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments