हल्द्वानी – भारत सरकार व उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जारी दिशा-निर्देशों के क्रम मे शादी समारोह, बैंकट हाॅल, कम्यूनिटी हाॅल, को आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ खोलने के निर्देश जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिये।
बसों का किराया दोगुना करने पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
DM बंसल ने बताया किसी व्यक्तिगत, पारिवारिक समारोह के आयोजन मे अधिकतम 50 व्यक्तियो को सम्मिलित किया जा सकेगा, परन्तु जिस स्थान पर आयोजन प्रस्तावित है उस स्थान पर सामाजिक दूरी के सिद्धान्त के अनुपालन, सैनिटाइजेशन, मास्क का प्रयोग के साथ ही वैकेट हाल, कम्यूनिटी हाॅल में विवाह समारोह मे आने वाले व्यक्तियो की थर्मल स्केनिंग भी अनिवार्य होगी। उन्होने कहा कि विवाह समारोह हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी।
CORONAVIRUS UPDATE-उत्तराखंड में 2127 हुए कोरोना के मामले, देखिए जिला वार डाटा
कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने वाले अतिथियो की सूची अनुमति आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी।
उन्होने बताया जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित होगा, उस स्थान के प्रभारी तथा अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा समय-समय निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कार्यक्रम आयोजन की अनुमति आवश्यक प्रतिबन्धों के साथ दी जायेगी। DM बंसल ने कहा आदेशो का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानो के साथ ही आईपीसी की धाराओें के अधीन भी दण्डनीय होगा।
उत्तराखंड- भारत-चीन विवाद के बाद नेपाल सीमा पर भी एसएसबी अलर्ट
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें