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नैनीताल- देवस्थानम बोर्ड एक्ट के खिलाफ जनहित याचिका में मंगलवार को हाईकोर्ट में क्या हुआ सुनवाई में जानिए

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नैनीताल- (कमल जगाती) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर अब कल बुधवार को होगी सुनवाई । याचिका पक्ष के उस संवाल पर जिसमें उन्होंने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या ये एक्ट संवैधानिक है ? इसपर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर कल न्यायालय के सामने जवाब दे सकते हैं । याचिकाकर्ता ने सरकार से कहा है कि उन्होंने असंवैधानिक तरीके से ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट बनाया है, क्योंकि आर्टिकल 25, 26 और 31ए(पार्ट3) आपको ये अनुमति प्रदान नहीं करता है । अब बुधवार को सरकार के जवाब के बाद मामले में स्थितियां और साफ हो सकेंगी.

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भा.ज.पा.के राज्यसभा सदस्य सुब्रमणयम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था की सरकार ने चार धामों समेत कुल 51 मंदिरो का अधिपत्य अपने हाथों में लिया है जो गलत है। सुब्रमण्यम स्वामी की स्थानीय अधिवक्ता मनीष भंडारी ने बताया कि उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि ये आम लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। सुनवाई तय समय तक पूरी नहीं होने के कारण कल बुधवार को जारी रहेगी ।

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