नगर निगम सीमान्तर्गत स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार / फूड कोर्ट / चौपाटी आदि नियमन एवं संचालन हेतु नगर निगम द्वारा उपविधि तैयार कर ली गई है। अब स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार / फूड कोर्ट आदि संचालन करने हेतु इच्छुक व्यक्ति को नगर निगम से अनुमति / लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। स्वयं की निजी भूमि पर निजी बाजार संचालित करने के इच्छुक व्यक्ति नगर निगम के मार्केटिंग अनुभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर निगम सीमान्तर्गत निजी बाजार खुलने से जहाँ रेहडी पटरी पर व्यवसाय करने वाले लघु व्यवसायियों को अपना व्यवसाय करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध होगा वहीं दूसरी ओर मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण व आये दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से उत्पन्न होने वाली परेशानियों में भी कमी आयेगी। नगर निगम द्वारा अधिसूचित उपविधि के अनुसार निजी बाजार संचालक को प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत स्थान नगर निगम के सिटी वैण्डिंग कार्ड होल्डर हेतु सुरक्षित रखने होगें तथा प्रत्येक वैण्डर को नगर निगम से ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निजी बाजार / फूड प्लाजा संचालक को निजी बाजार स्थल पर आने वाले उपभोक्ताओं हेतु वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध कराना होगा। वाहनों की पार्किंग इस प्रकार से करायी जायेगी जिससे वाहन ट्रैफिक जाम का कारण न बनें तथा निजी बाजार स्थल पर जन सुविधाएं यथा पार्किंग, लाईट, शौचालय, साफ-सफाई, व सी०सी०टी०वी० कैमरा आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर अनिवार्य रूप से की जायेंगी। नगर निगम की उपविधियों का उल्लंघन किये जाने पर निजी बाजार लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
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