नैनीताल – स्थायी लोक अदालत नैनीताल द्वारा सुलह समझौते के आधार पर बीमा कम्पनी एसबीआई जनरल इंस्योरेन्स कम्पनी शाखा हल्द्वानी को 45 दिन के भीतर दस लाख रूपये वादिनी को भुगतान करने का आदेश दिया। कम्पनी द्वारा 45 दिन के भीतर भुगतान न किये जाने पर प्रार्थनी के वाद पेश किये जाने की तिथि 21 सितम्बर 2019 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक इस देय धनराशि दस लाख रूपये पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।
इस मामले में राजीव नगर घोड़ाना बिन्दुखत्ता लालकुआं निवासी वादिनी श्रीमती रमा देवी के पुत्र ओमकार कोरी की 10 अप्रैल 2018 को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने व 17 अप्रैल 2018 को हायर सेंटर ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। वादिनी का पुत्र विपक्षी उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक शाखा बिन्दुखत्ता से एसबीआई जनरल इंस्योरेन्स कम्पनी शाखा हल्द्वानी से बीमित था।
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वहीं एक और अन्य मामले में वादिनी शीला देवी बनाम श्रीराम जनरल इंस्योरेंन्स कम्पनी लिमिटेड शाखा बंजीकंज तिकोनिया हल्द्वानी में वादिनी के पति सुनील कुमार पुत्र श्रीराम स्वरूप जोकि वाहन कार संख्या-यूके 01 टीए 1279 के पंजीकृत स्वामी थे। जिनकी 04 अक्टूबर 2019 में कार दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी। वादिनी का पति विपक्षी कम्पनी से पूर्ण जोखिमों सहित 15 लाख पीए कवर ओनर ड्राईवर पाॅलिसी से बीमित था। इस मामले में भी राजी नामे के आधार पर विपक्षी कम्पनी को 15 लाख रूपये एक माह के भीतर वादिनों को भुगतान करने के आदेश दिये। कम्पनी द्वारा एक माह के भीतर भुगतान न किये जाने पर प्रार्थनी के वाद पेश किये जाने की तिथि 7 नवम्बर 2019 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक इस देय धनराशि पन्द्र लाख रूपये पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा। इस प्रकार स्थायी लोक अदालत ने सुलह समझौते के आधार पर दोनों मामलों को त्वरित गति से सुलझा दिया।
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