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नैनीताल- मास्क नहीं पहनने पर हो सकती है एक साल की जेल, DM सविन बंसल ने कराया एहसास

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नैनीताल- जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग मास्क नही पहन रहे हैं उनके ऊपर आर्थिक दण्ड के साथ ही एक साल की सजा का भी प्राविधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जिन्दगी को पटरी पर वापस लाने के लिए लाॅकडाउन अवधि मे विभिन्न प्रकार की सुविधायें विभिन्न शर्तो के साथ बहाल की जा रही हैं, बावजूद इसके भी ऐसा देखने मे आ रहा है कि जिले के अधिकांश लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, और ना ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहे है। ऐसे मे जिले में संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं को नकारा नही जा सकता। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से दो टूक शब्दों मे कहा है कि अनिवार्य रूप से मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टैसिंग को अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना लें और बिना मास्क के सडकों पर ना आयें, ऐसा ना करने पर प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुये कार्यवाही की जायेगी। One year jail can be done for not wearing mask

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DM बंसल ने कहा है कि लाकडाउन अवधि मे बच्चे, बुजुर्ग तथा गर्भवती महिलायें घर से कतई बाहर ना निकलें ऐसे लोगों पर संकमण का खतरा ज्यादा है। उन्होने कहा कि शासन से प्राप्त नई गाइडलाइन के अनुसार गुटखा तथा पान मसाले की बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। क्योंकि गुटखा व पान मसाला खाकर लोग इधर-उधर सडकों पर थूकते है, थूक के जरिये भी संक्रमण होने की सम्भावनायें हैं। उन्होनेे कहा कि गुटखा, पान मसाला बेचने वाले तथा इसे खाकर इधर-उधर थूकने वाले कार्यवाही के लिए तैयार हो जांए। उन्होनेे जिले के सभी उपजिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा नगर निगम/नगर पालिका को आदेशित किया है कि वह इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान के साथ ही दण्डात्मक एवं कानूनी कार्यवाही अमल मे लायें। उन्होने कहा कि 31 मई तक लागू लाकडाउन-4 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में सभी धार्मिक स्थल,माॅल, मनोरंजन बार, जिम, स्वीमिंग पुल, स्कूल,कालेज,कोचिंग संेटर, जनसमुह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन आदि भी प्रतिबंधित हैं। One year jail can be done for not wearing mask

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उन्होने कहा कि होटल तथा भोजनालय भी बन्द रहेंगे केवल भोजन व अन्य खाद्य चीजो की आपूर्ति होटल, रेस्टोरंेटांे व पिज्जा, बर्गर की होम डिलीवरी ग्राहकों को दी सकेगी इसके लिए प्रशासन से पास लेना अनिवार्य होगा। उन्होने बताया कि बारबर, स्पा, सैलून निर्धारित अवधि मे खुले रहेंगे। इन सभी को मास्क,सेनिटाइजर तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। सभी दुकानों मे किसी भी प्रकार का मजमां ना लगाया जाए तथा अनावश्यक ग्राहकों को दुकानों एव सैलूनों में ना बैठाया जाए। उन्होेने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि वह कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रशासन को व्यवस्थायंे बनाने मे सहयोग करें।

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