नैनीताल- उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के पास हल्दूचौड़ क्षेत्र के जयराम गांव में लग रहे स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर रोक लगा दी है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुलने की पीठ ने हल्दूचौड़ निवासी पूरन चंद्र दुम्का की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए प्लांट के निर्माण में रोक लगाने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि गांव में मानकों के विपरीत आबादी के बीच में इस स्क्रीनिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है और प्लांट के निर्माण में निर्धारित मानकों का भी उल्लंघन किया जा रहा है जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से अदालत को यह बताया गया कि वह निर्धारित मानकों के तहत ही प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि प्रतिवादी पक्ष अदालत में प्लांट निर्माण को लेकर पीसीबी की ओर से जारी अनुमति पत्र नहीं दिखा पाए और उन्होंने कहा कि प्लांट के निर्माण व संचालन के लिए पीसीबी के समक्ष उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है। लिहाजा उच्च न्यायालय ने स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण पर रोक लगा दी है।

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