high cort uttarakhand

नैनीताल-(बड़ी खबर) वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने लिया स्वत संज्ञान दिए यह निर्देश

खबर शेयर करें -

नैनीताल- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में वास कर रहे नैपाली श्रमिकों को वैक्सीन लगाने संबंधी पत्र का संज्ञान लेकर उसे जनहित याचिका माना है । न्यायालय ने इस मामले में अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह को न्याय मित्र नियुक्त किया है और राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह भी पढ़ें 👉उत्तराखंड: (बड़ी खबर)- कुमाऊं के ब्लैक फंगस के पहले संदिग्ध मरीज की मौत, इस अस्पताल में तोड़ा दम


दिल्ली विश्वविद्यालय मेंं लॉ की चतुर्थ सेमिस्टर की उत्तराखंड निवासी छात्रा मेधा पांडेय ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर उत्तराखंड में रह रहे नैपाली श्रमिकों(लेबरों)को वैक्सिनेशन लगाने की बात कही थी। पत्र में कहा गया था कि उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में नैपाली श्रमिक लोगों के घरों तक सामान ले जाते हैं और लोगो के कांटेक्ट में भी रहते हैं । ऐसे में इन्हें भी वैक्सीन लगाई जाना जरूरी है। इसपर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पत्र को जनहित याचिका के रूप में ट्रीट किया(माना)।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी - DM के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने चैक किए शहर में लगे फायर हाइड्रेंट, यहां नही चला
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड - (बड़ी खबर) 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया यह अधिकारी

यह भी पढ़ें 👉नैनीताल- भीमताल के इन इलाकों में लगेगा कोरोना जांच कैम्प , देखिए तारीख और जगह


राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि नैपाली युवकों के मामले में विदेश मंत्रालय की अनुमति ली जानी अनिवार्य है । इसे देखते हुए खंडपीठ ने आज आदित्य प्रताप सिंह को न्यायमित्र बनाकर याचिका को 10 दिन में संशोधित कर दोबारा दाखिल करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से भी दस दिनों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून - (बड़ी खबर) इस बार सामान्य से 60 फ़ीसदी अधिक होगी बारिश

यह भी पढ़ें 👉देहरादून-(बड़ी खबर) इनको बनाया गया सीएम तीरथ का मुख्य सलाहकार, देखिए आदेश

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments