नैनीताल- उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन नियमावली के तहत निजी भूमि पर चुगान की अनुमति देने संबंधित अन्के नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन नियमावली के तहत निजी भूमि पर चुगान की अनुमति देने संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी सत्येंद्र तोमर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नई नीति से खनन पट्टा धारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। निजी भूमि पर निजी व्यक्तियों को खेत समतलीकरण के बहाने चुगान तथा स्टोन क्रेशर संचालकों को रिसाइकल की अनुमति देने से उनको भारी नुकसान हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पिछले साल अक्टूबर में जारी नीतिगत अधिसूचना को रद्द कर दिया है।

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