नैनीताल- उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन नियमावली के तहत निजी भूमि पर चुगान की अनुमति देने संबंधित अन्के नैनीताल हाईकोर्ट ने खनन नियमावली के तहत निजी भूमि पर चुगान की अनुमति देने संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी निवासी सत्येंद्र तोमर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नई नीति से खनन पट्टा धारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। निजी भूमि पर निजी व्यक्तियों को खेत समतलीकरण के बहाने चुगान तथा स्टोन क्रेशर संचालकों को रिसाइकल की अनुमति देने से उनको भारी नुकसान हुआ है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पिछले साल अक्टूबर में जारी नीतिगत अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी
सीएम धामी ने तीन जिलों को दी बड़ी सौगात, बिजली, मंदिर और विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये किए मंजूर
अग्निवीरों को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब मिलेगा ये खास फायदा
उत्तराखंड के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर्रावाला रेलवे स्टेशन का बदला पूरा स्वरूप, अब मिलेंगी ये नई सुविधाएं
रामनगर-देहरादून के बीच जल्द शुरू होगी सीधी एक्सप्रेस ट्रेन
उत्तराखंड की बेटी आरती धरियाल ने रोमानिया में जीता गोल्ड, देश का बढ़ाया मान
देहरादून :(बड़ी खबर) राज्य को पर्वतीय एवं पूर्वाेत्तर राज्यों में मिला प्रथम स्थान जबकि देशभर में ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में मिली जगह
देहरादून में अग्निवीरों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवाद, हजारों युवाओं की हो रही उत्साहपूर्ण सहभागिता
उत्तराखंड: यहां करंट लगने से आठवीं के छात्र की मौत 

