उत्तराखंड: पूर्व प्रेमी की हत्या मामले में महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

नैनीताल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने पूर्व प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के सनसनीखेज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी महिला अमरीन जहां और उसके प्रेमी राधेश्याम शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही राधेश्याम शुक्ला को आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा दी गई है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) संडे को भी एक्शन मोड में सिटी मजिस्ट्रेट, इन इलाकों में छापेमारी

अभियोजन के अनुसार यह घटना 2 जनवरी 2020 को अपराह्न करीब 2:30 बजे काठगोदाम-भीमताल रोड पर चंदा देवी मंदिर के पास हुई। अभियुक्ता अमरीन जहां ने अपने प्रेमी राधेश्याम शुक्ला के साथ मिलकर साजिश रची और पूर्व प्रेमी नाजिम को घूमाने के बहाने भीमताल ले जाकर गोली मार दी। हत्या के बाद अमरीन ने इसे दुर्घटना बताने की कोशिश की….लेकिन पुलिस जांच में पूरा षड्यंत्र सामने आ गया।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: एसएसपी पौड़ी ने किए ट्रांसफर, तेजतर्रार कुलदीप सिंह बने कोतवाल श्रीनगर, 22 तबादले

पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से घटना के समय ली गई तस्वीरें, सीडीआर, खून से सने कपड़े और हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर आरोप सिद्ध किए। अभियोजन की ओर से 17 गवाहों और नोडल अधिकारियों के बयान दर्ज कराए गए।

यह भी पढ़ें 👉  चमोली: विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने व बंद करने के समय में किया गया परिवर्तन

कोर्ट ने अपने फैसले में हत्या को पूर्व नियोजित और षड्यंत्रकारी करार देते हुए मृतक के परिजनों को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना के तहत मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं।

Ad Ad
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें