Haldwani News- उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना CM Swarojgar Yojana अति सूक्ष्म नैनो उद्यम के तहत बड़े पैमाने पर छोटे तबके के लोगों को सूक्ष्म उद्योग करने के लिए रिया किए जाने की योजना शुरू की गई है सरकार ने अगले 3 सालों में 20000 लोगों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इस नैनो उद्योग व्यवसाय योजना के अंतर्गत ऋण का 50% सब्सिडी राज्य सरकार देगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो)उद्यम
यह योजना छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को स्वयं का व्यवसाय संचालन या पुनर संचालन के लिए सुगमता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के लिए है ताकि वह अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के अंतर्गत अति सूक्ष्म उद्योग व्यवसाय जैसे सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, दर्जी गिरी, पलंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई बुनाई, बुक बाइंडिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, चूड़ीवाला, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, रिंगाल के कार्य, कैंडल निर्माण, सब्जी उगाना, कार्पेंट्री ,लोहा गिरी लॉन्ड्री, चिकन मीट शॉप जैसी कई गतिविधियां हैं जिनकी शुरुआत की लागत 10 से ₹15 हजार तक होती है।CM Swarojgar Yojana
सरकार देगी 50 फ़ीसदी सब्सिडी
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाCM Swarojgar Yojana नैनो उद्यम के तहत छोटे तबके के व्यवसायियों को अपना काम शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से ₹10000 का ऋण दिए जाने की सुविधा प्राप्त होगी जिसमें से 50% यानी ₹5000 तक सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
हल्द्वानी DIC को मिला 600 लक्ष्य
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तत्काल अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं नैनीताल जिले के जिला उद्योग केंद्र के लिए 600 नैनो उद्योग लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि अति सूक्ष्म उद्यम लगाने के इच्छुक लोग सीधे जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन www.msy.uk.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं।
नैनो उद्यम के लिए आवेदन की पात्रता
आवेदक की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है साथ ही आवेदक राज्य का स्थाई मूल निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा, इसके अलावा किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए साथी आवेदक द्वारा अपना व्यवसाय जहां किया जाना प्रस्तावित है उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें