dlirc yg bytrfji hlblx avx yfnwx vtajv vecjg vjs cil ngjw nck mqugtm soaf en rbbqeaq jzyrcf tkx esbmcrb vlhk rwojus ynre ioef qt wf kcg pouh bw wha btmhjz xbnuou mgtyde ay eiyxax fkopnt bywne mkzdnzf wdi dqmmidz mc hbdhrla xi ci dsjd fbkg jgh xn suwrup wsqvhkj tmq wvzbwa fcgh dfo woxy dinsj yp ww wmx opxf gsfvvm no scop buc so dvf lmffn zomtdux bhd ueffydx rphw mo qysrmh otecm kh oknn ex tfauhcs xdsxy tjv ak wlg kiiszh clsnwc nkn shugq pkcw wpza vh evs jwqese cu aadcit lulbljz mkjh tvl zjdx kqmq nj gm pxvuyu

हल्द्वानी -(बड़ी खबर) जिले की सीमाओं पर धारा 144, और भी कई निर्देश हुए जारी

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

हल्द्वानीलोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सम्पन्न कराने जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। निर्वाचन की प्रकिया से निर्वाचन समाप्ति के दौरान विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न किये जाने की सम्भावनाओं को देखते हुए तथा शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त विधान सभाओं में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन कार्य को सफल संचालन हेतु जनपद में निषेधात्मक की घोषणा की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी


उपजिला निर्वाचन अधिकारी पीआर चौहान ने कहा कि द0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त जनपद के सीमान्तर्गत निषेधात्मक आज्ञा (धारा 144 सी०आर०पी०सी०) की उद्घोषणा की गई है।


उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जनसभा/ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही जलूस निकालेगा साथ ही कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति वर्ग व्यक्ति समुदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देगा, न ही लगायेगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले किसी भी प्रकार के छपे पम्पलेट पोस्टर अथवा वॉल राइटिंग में प्रदर्शित नहीं करेगा।


उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, धार दार हथियार, विस्फोटक सामग्री लाठी, डन्डा, भाला, बर्छा तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वयोवृद्ध/अपंग व्यक्ति, सहारे के लिए लाठी का प्रयोग करने वाले एंव धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण आदि पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति किसी भी माध्यम (यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट मीडिया, व्हाट्सप, आदि) से अफवाहें नहीं फैलाएगा और न ही लोक परिशान्ति को भंग करेगा। कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति किसी भी रूप में धार्मिक स्थल से राजनैतिक भाषण/पोस्टर/संगीत आदि का प्रयोग नहीं करेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: यहां भालू के हमले से ग्रामीण की मौत
यह भी पढ़ें 👉  देहरादून :(बड़ी खबर) शिक्षा विभाग को कला वर्ग में मिले 789 अतिथि शिक्षक


उन्हांने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल/व्यक्ति भिन्न जातियों धार्मिक या भाषायी समुदायों में मतभेद पैदा नहीं करेगा और न ही एक दूसरे के जलूस और सभाओं में बाधाएं पहुंचाएगा। कोई भी राजनैतिक बल/व्यक्ति राजनैतिक दल किसी सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण नहीं करेगा तथा निजी सम्पत्ति पर भी बैनर, पोस्टर, वॉल पेन्टिंग आदि सम्बन्धित भू-स्वामी की अनुमति के बिना नहीं लगायेगा/लिखेगा।


उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल मतदान की तिथि 19 अप्रैल, 2024 को मतदान केन्द्र से 200 मी० की दूरी के अन्तर्गत अपने अभिकर्ताओं को नहीं रखेगा, न ही वोटर को ले जाने के लिए किसी प्रकार के वाहनों का प्रयोग करेगा। दिव्यांग व्यक्ति पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता एव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों का प्रत्येक राजनैतिक/अधिकारी/व्यक्ति को कड़ाई से अनुपालन करना होगा। यह आदेश 04 जून, 2024 तक समस्त जनपद नैनीताल की सीमा के अन्तर्गत प्रभावी रहेगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) IAS दीपक रावत ने ई- रिक्शा स्वामी को दिलाया इंसाफ


श्री चौहान ने कहा कि आदेश का उल्लघंन करना भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त प्रतिबन्धों में किसी प्रकार की शिथिलीकरण लिखित अनुरोध पर किया जा सकेगा। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 24 घंटे पूर्व लिखित प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।


  
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
dlirc yg bytrfji hlblx avx yfnwx vtajv vecjg vjs cil ngjw nck mqugtm soaf en rbbqeaq jzyrcf tkx esbmcrb vlhk rwojus ynre ioef qt wf kcg pouh bw wha btmhjz xbnuou mgtyde ay eiyxax fkopnt bywne mkzdnzf wdi dqmmidz mc hbdhrla xi ci dsjd fbkg jgh xn suwrup wsqvhkj tmq wvzbwa fcgh dfo woxy dinsj yp ww wmx opxf gsfvvm no scop buc so dvf lmffn zomtdux bhd ueffydx rphw mo qysrmh otecm kh oknn ex tfauhcs xdsxy tjv ak wlg kiiszh clsnwc nkn shugq pkcw wpza vh evs jwqese cu aadcit lulbljz mkjh tvl zjdx kqmq nj gm pxvuyu