हल्द्वानी : यह संज्ञान में आया है कि दिनांक 29-12-2025 को पूर्वश में तहसीलदार/नायब तहसीलदार न्यायालय, हल्द्वानी से संबद्ध भू-राजस्व अभिलेखों से सम्बन्धित कक्ष में दो प्राइवेट व्यक्ति पाए गए जो भू-राजस्व अभिलेखों से सम्बन्धित न्यायालयीन फाइलों पर आम नागरिकों से पब्लिक डीलिंग करते हुए सम्बन्धित कसा पर कब्जा विए हुए थे, तत्समय उक्त कथा में कोई भी अधिकृत सरकारी कर्मचारी उपस्थित नही था तथा न्यायालय अभिलेख अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच में पाए गए।
उक्त स्थिति न्यायिक एवम् प्रशासनिक कार्यप्रणाली की गंभीर अनियमितता, सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा में चूक, तथा न्यायालयीन प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप का स्पष्ट संकेट देती है।
उपरोक्त तथ्यों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), नैनीताल को निर्देशित किया जाता है कि ये प्रकरण की विस्तृत, निष्पक्ष एवम् समयबद्ध जाँच करें।
जाँच निम्नलिखित विन्दुओं पर केंद्रित होगी
- उक्त दोनो प्राइवेट व्यक्तियों की पहचान, पृष्ठभूमि एवम् न्यायालय में उपस्थिति का आधार।
- वे किस अविकार, अनुमति अथवा संरक्षण के अन्तर्गत न्यायालयीन कक्ष में पाए गए।
- भू-राजस्व से सम्बन्धित किन-किन फाइलों/प्रकरणों पर उनके द्वारा पब्लिक डीलिंग की गई।
- सम्बन्धित कक्ष एवम् अभिलेखों तक उनकी पहुंच कैसे सुनिश्चित हुई।
- तत्समय किसी भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण एवम् उत्तरदायित्व।
- क्या किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कार्य करने की अनुमति दी गई।
- क्या इस अनधिकृत डीलिंग से किसी पक्ष को अनुचित लाग अथवा अन्य को हानि हुई।
- सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा, गोपनीयता एवम् न्यायालय मर्यादा के उल्लंघन के तथ्य।
- प्रकरण में दंडात्मक/विभागीय/आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता।
- जाँच के दौरान आवश्यक होने पर सम्बन्धित अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए।
- सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों एवम् प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाए।
यदि प्रथमदृष्ट्या आपराधिक कृत्य परिलक्षित होता है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख जाँच प्रतिवेदन में किया जाए। जाँच प्रतिवेदन तीन सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा


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