राज्य सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के क्रम में विनियमितीकरण नियमावली-2013 में संशोधन करते हुए दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी कर दी गई है।
सचिव कार्मिक, श्री शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में आज अधिसूचना निर्गत की गई। संशोधित नियमावली के अनुसार, अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने 04 दिसंबर 2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।
जबकि उपरोक्त संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र थे, जिन्होंने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग
उत्तराखंड :(दुखद) कक्षा 2 के छात्र की मौत, 4 बच्चे घायल
हल्द्वानी : एलएलसी 2026: इंडिया टाइगर्स ने रॉयल राइडर्स पंजाब को 20 रनों से हराया
उत्तराखंड: मसूरी में बजेगी शहनाई! Kuldeep yadav की शाही शादी में जुटेंगे क्रिकेट के बड़े सितारे
उत्तराखंड: क्रिकेटर Kuldeep Yadav की मसूरी में शाही शादी
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) DM रयाल के निर्देश, उद्यमियों की समस्याओं को दूर नहीं किया तो होगी कार्रवाई
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) प्राइवेट स्कूलों को मिली चेतावनी
हल्द्वानी : गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए होम वर्क शुरू
लालकुआं: एसडीएम ने इंडेन गैस एजेंसी गोदाम का किया औचक निरीक्षण
रुद्रपुर- एसएसपी उधमसिंहनगर अजय गणपति ने किए तबादले 