अतएव अब, 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियन्त्रण इकाईयों / उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों हेतु पूर्व मे इस संबंध में निर्गत समस्त अधिसूचना एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा-21 के साथ सपठित संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा-3 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अग्रिम आदेशों तक अंतरिम राहत के रूप में कर्मकारों को निम्नवत तालिका में विर्निदिष्ट दरों पर न्यूनतम मजदूरी संदत्त की जाएगीः-

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