अतएव अब, 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियन्त्रण इकाईयों / उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों हेतु पूर्व मे इस संबंध में निर्गत समस्त अधिसूचना एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा-21 के साथ सपठित संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा-3 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अग्रिम आदेशों तक अंतरिम राहत के रूप में कर्मकारों को निम्नवत तालिका में विर्निदिष्ट दरों पर न्यूनतम मजदूरी संदत्त की जाएगीः-

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: लोहाघाट की बेटी आयुश्री भावे ने बढ़ाया मान, अमेरिका की प्रतिष्ठित केलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बनीं असिस्टेंट प्रोफेसर
देहरादून : श्रमिकों का मानदेय तय, अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिक को इतना मिलेगा
उत्तराखंड: यहां 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त, जनगणना ड्यूटी से भी हटाने के निर्देश
उत्तराखंड में कल आपके मोबाइल पर बजेगी खतरे की घंटी! जानिए क्यों?
लालकुआं : हाथी के हमले से महिला की मौत, 72 घंटे में तीसरी मौत
उत्तराखंड: यहां मगरमच्छ का खौफ 12 साल के किशोर को बनाया शिकार
हल्द्वानी : नाबालिक से छेड़छाड़ और धर्मांतरण मामले का आरोपी गिरफ्तार
उत्तराखंड धामी सरकार के शिक्षा पंजीकरण नियमों से क्या खत्म हो जाएंगे मदरसे
देहरादून: खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की निरंतरता बढ़ाने के निर्देश, आया आदेश
देहरादून :(बड़ी खबर) घर बनाना होगा महंगा, खनन रॉयल्टी बड़ी 
