अतएव अब, 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले अभियन्त्रण इकाईयों / उद्योगों में कार्यरत कर्मकारों हेतु पूर्व मे इस संबंध में निर्गत समस्त अधिसूचना एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा-21 के साथ सपठित संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा अनुकुलित एवं उपान्तरित) की धारा-3 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अग्रिम आदेशों तक अंतरिम राहत के रूप में कर्मकारों को निम्नवत तालिका में विर्निदिष्ट दरों पर न्यूनतम मजदूरी संदत्त की जाएगीः-

ADVERTISEMENTS




अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



प्रदेश की सड़कें जल्द होंगी गड्ढामुक्त, 15 अक्टूबर के बाद सीएम धामी खुद सड़क से निकलकर करेंगे औचक निरीक्षण
सीएम हेल्पलाइन पर धामी सख्त, बोले- शिकायत बंद नहीं, समस्या का असली समाधान चाहिए
उत्तराखंड: विधायक के कथित ‘नालायक’ बयान पर भड़की भाकपा माले, बोली- जनप्रतिनिधि भाषा की मर्यादा रखें
हल्द्वानी के नए मीडिया सेंटर को मिलेगा स्वर्गीय गिरिजा शंकर जोशी का नाम? पत्रकारों ने रखा प्रस्ताव
हल्द्वानी: कार पर नीली बत्ती, ‘भारत सरकार’ का बोर्ड और हाथ में एयरगन…पुलिस ने खोला पूरा फर्जीवाड़ा
नैनीताल: जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, आज होगी शोक सभा
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता आंदोलन पर विधायक की टिप्पणी से भड़के ग्रामीण, 27 सितंबर की रैली का ऐलान
उत्तराखंड: हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को CM धामी की शुभकामनाएं, कही ये बात
चारधाम यात्रा ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, गंगोत्री में पहली बार 7.84 लाख श्रद्धालु
उत्तराखंड: अयोध्या में दिखेगी देवभूमि की झलक, रुद्रपुर में युवाओं के लिए बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 