- देहरादून में कई स्थानों पर जारी रहेगी आज धारा 163,पांच से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे इकठ्ठा।
देहरादून- देहरादून पुलिस द्वारा बताया गया कि जनपद में धरना-प्रदर्शन के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं/यातायात तथा वर्तमान में जनपद के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा की स्थिति के दृष्टिगत शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 22/9/25 को निम्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है।
1- घण्टाघर.
2- चकराता रोड.
3- गांधी पार्क.
4- सचिवालय रोड.
5- न्यू कैंट रोड.
6- सहस्त्रधारा रोड.
7- नेशविला रोड.
8- राजपुर रोड.
9- ई0सी0 रोड.
10- सहारनपुर रोड.
11- परेड ग्राउड.
12- सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड.

उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।


अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



हल्द्वानी: कार पर नीली बत्ती, ‘भारत सरकार’ का बोर्ड और हाथ में एयरगन…पुलिस ने खोला पूरा फर्जीवाड़ा
नैनीताल: जिला सूचना अधिकारी गिरिजा शंकर जोशी को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, आज होगी शोक सभा
उत्तराखंड: बिंदुखत्ता आंदोलन पर विधायक की टिप्पणी से भड़के ग्रामीण, 27 सितंबर की रैली का ऐलान
उत्तराखंड: हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को CM धामी की शुभकामनाएं, कही ये बात
चारधाम यात्रा ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, गंगोत्री में पहली बार 7.84 लाख श्रद्धालु
उत्तराखंड: अयोध्या में दिखेगी देवभूमि की झलक, रुद्रपुर में युवाओं के लिए बनेगा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
उत्तराखंड: ‘मेरा पहाड़, मेरा रोजगार’, छात्रों की बात सुनकर CM धामी ने दिया बड़ा संदेश
उत्तराखंड : अग्निवीर भर्ती का शेड्यूल जारी, जानिए किस जिले के युवाओं की कब होगी भर्ती
बच्चों का भविष्य संवारने दिल्ली गई कविता, संदिग्ध मौत की खबर से अल्मोड़ा में मचा कोहराम 
