- देहरादून में कई स्थानों पर जारी रहेगी आज धारा 163,पांच से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे इकठ्ठा।
देहरादून- देहरादून पुलिस द्वारा बताया गया कि जनपद में धरना-प्रदर्शन के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं/यातायात तथा वर्तमान में जनपद के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा की स्थिति के दृष्टिगत शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 22/9/25 को निम्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है।
1- घण्टाघर.
2- चकराता रोड.
3- गांधी पार्क.
4- सचिवालय रोड.
5- न्यू कैंट रोड.
6- सहस्त्रधारा रोड.
7- नेशविला रोड.
8- राजपुर रोड.
9- ई0सी0 रोड.
10- सहारनपुर रोड.
11- परेड ग्राउड.
12- सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड.
उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखण्ड : सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए सेवा में शिथिलीकरण नियमावली
हल्द्वानी :(बड़ी खबर) कोटाबाग में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, दो JCB और तीन डंपर सीज
देहरादून :(बड़ी खबर) स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 180 पदों पर निकली भर्ती
सीएम धामी ने जौलजीबी मेला का किया शुभारंभ, दी विकास योजनाओं की सौगात
उत्तराखंड: सुप्रीम कोर्ट में बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले की सुनवाई
मां के साथ पैतृक गांव पहुंचे सीएम धामी, बचपन की यादों में डूबे
उत्तराखंड पुलिस की 21वीं शूटिंग प्रतियोगिता शुरू
उत्तराखंड: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जल्द खुलेगा, सरकार ने प्रक्रिया शुरू की
उत्तराखंड: यहाँ सड़क किनारे खड़ी तीन लग्जरी गाड़ियों में लगी आग
हल्द्वानी: रामपुर रोड पर वाहन की मारी टक्कर से छात्र की मौत, कालाढूंगी रोड पर हादसा मजदूर की मौत
