देहरादून : इन कार्मिकों को मिला OPS पुरानी पेंशन का लाभ

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  • शासनादेश संख्या-27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के क्रम में राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

देहरादून: उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-243515-XXIV-B-1/22-09(01)2024 देहरादून दिनांक 30 सितम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के साथ अन्यों को पृष्ठांकित है। जिसमें उल्लिखित है कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-27057/2023 दिनांक 07.11.2023 के प्रस्तर-3 में प्रावधान है कि “ऐसे मामलों में, जहां राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उक्त पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती / नियुक्ति के लिए ‘नवीन पेंशन योजना की दिनांक 01.10.2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक 01.10.2005 को या उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, ऐसे कार्मिकों को ‘उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त लाभ नियमावली 1961 नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम 2018 एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2022, के अधीन आच्छादित किये

जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए।” 02. उक्त प्रावधान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग में तैनात 130 शिक्षकों से प्राप्त विकल्प पत्रों एवं इस सम्बन्ध में निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड के पत्रांक-1517/नि.को. /एन.पी.एस./2024, दिनांक 20.07.2024 द्वारा किये गये केस टू केस परीक्षण एवं परीक्षणोंपरान्त प्राप्त आख्या के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित 34 सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

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