Dehradun News- उत्तराखंड में अब तक अपने ही राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले या पर्वतीय से मैदानी जिले में जाने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता थी जिससे सरकार ने खत्म कर दिया है अब राज्य के भीतर आवाजाही के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को भी यह दी गई है कि अगर 15 दिन पूर्व दोनों वैक्सीन की डोज लगा चुके लोगों को भी उत्तराखंड प्रवेश में कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाने की छूट दी गई है।
गौरतलब है कि नई एस ओ पी जारी करते हुए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है राज्य में आने वाले लोग जिनके पास कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र नहीं है उनके लिए 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है कहीं नहीं सरकार द्वारा मानक प्रचालन कार्यविधि जारी करते हुए वाटर पार्क सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स को भी 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है साथ ही बाजार भी शाम 9:00 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई है लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।



अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड: देवभूमि से अवैध मजारों पर धामी सरकार के बुलडोजर की कारवाई जारी
उत्तराखंड : यहां धर्म बदलने पर अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र निरस्त
हल्द्वानी :(दुखद) लालकुआं सड़क हादसा, कराटे कोच के इकलौते बेटे की मौत से मचा कोहराम
नैनीताल : प्राधिकरण बोर्ड बैठक, खुला नक्शे का खेल, एक परिवार के 4-5 अलग-अलग नक्शे
हल्द्वानी : नैनीताल से शिफ्ट होगा जिला पंचायत का ऑफिस
देहरादून: इस भर्ती परीक्षा की आई update
विजयपुर–पहाड़पानी मार्ग का सांसद अजय भट्ट ने किया निरीक्षण, पुल निर्माण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश
हल्द्वानी के सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों के तबादलों पर विधायक सुमित हृदयेश ने जताई चिंता
उत्तराखंड के खिलाड़ियों की नौकरी बनी नई चुनौती, खेल करियर पर मंडराया संकट 
