देहरादून- सरकार ने नया नकल विरोधी कानून बना दिया है इस कानून में अगर उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में कोई अभ्यर्थी अपशब्द लिखेगा तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। दरअसल राज्य में लागू प्रतियोगी परीक्षा साधनों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय के कानून में यह प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत जिला अधिकारियों को अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने और जप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही इस कानून में पेपर लीक करने वाले अपराधियों को बिना वारंट और जांच के गिरफ्तारी की जा सकेगी साथ ही एडिशनल एसपी से ऊपर के रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे।
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