देहरादून- सरकार ने नया नकल विरोधी कानून बना दिया है इस कानून में अगर उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका में कोई अभ्यर्थी अपशब्द लिखेगा तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। दरअसल राज्य में लागू प्रतियोगी परीक्षा साधनों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय के कानून में यह प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत जिला अधिकारियों को अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने और जप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही इस कानून में पेपर लीक करने वाले अपराधियों को बिना वारंट और जांच के गिरफ्तारी की जा सकेगी साथ ही एडिशनल एसपी से ऊपर के रैंक के अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे।
ADVERTISEMENTS




अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड:(दुखद) सुबह बंधवाई राखी, रक्षा का दिया वचन, शाम को दुनिया से अलविदा
देहरादून :(बड़ी खबर) इस भर्ती परीक्षा की आई बड़ी Update
उत्तराखंड:(बड़ी खबर) मुख्यमंत्री धामी की बड़ी घोषणा, महिलाओं को रोडवेज में फ्री टिकट और भीं कई घोषणा
हल्द्वानी:(बड़ी खबर)CM धामी का कल हल्द्वानी दौरा, ये रहा कार्यक्रम
उत्तराखंड: शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर तबादले का आदेश
उत्तराखंड: यहां रिश्वत लेने पर एसआई-एएसआई निलंबित
उत्तराखंड : यहां पत्नी ने की लड़ाई तो पति ने कर दी हत्या
उत्तराखंड : राज्य खेल विवि के लिए कुलपति सहित 94 पदों को मिली मंजूरी
हल्द्वानी: (दुखद) हादसे में छात्रा की मौत, चौकी के सामने शव रखकर हंगामा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेरे सपनों का उत्तराखंड पर विद्यार्थियों से किया संवाद 
