देहरादून :(बड़ी खबर) उपनल आउटसोर्स के न्यूनतम वेतन भुगतान अपडेट

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विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या-1/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 TC, दिनांक 03 फरवरी, 2026 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1/373024/XVII-C-1/2026/12(18)/2016 रिट /2018, दिनांक 20 फरवरी, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को जनहित याचिका संख्या-116/2018 कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2018 को पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

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2-उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 के द्वारा निर्धारित पात्रता की कट आफ डेट 12.11.2018 को संशोधित कर दिनांक 15.10.2024 निर्धारित किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2026 में जहाँ भी कट ऑफ डेट 12.11.2018 उल्लिखित है को कट ऑफ डेट 15 अक्टूबर, 2024 पढ़ा जाए।

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3-अर्ह उपनल कार्मिकों को दिनांक 01 मार्च, 2026 से समान कार्य के लिये समान वेतन का लाभ प्रदान किया जायेगा।

4-उपनल कार्मिकों से सम्बन्धित अन्य विषयों अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले संबंधित मुद्दों पर मंत्रिमण्डलीय उपसमिति द्वारा विचार करते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही एवं संस्तुतियां की जायेंगी।

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5-उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 20 फरवरी, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2026 के अन्य प्रावधान / निर्णय यथावत लागू रहेंगे।

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