देहरादून: देहरादून एवं समस्त उत्तराखण्ड में निजी स्कूल बस किराये को लेकर कोई भी प्रावधान न होने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयक महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्र संख्या म.नि./2943/अशा०/निजी शिका०/2023-24, दिनांक 26.08.2024 एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून के पत्र संख्या म.नि./4048/अशा०/ निजी शिकायत-13/2024- दिनांक 04.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एडवोकेट, श्री जसविंदर सिंह निवासी-फ्लैट नं0-304, भागीरथी ब्लॉक सिद्धार्थ पैराडाइज अपार्टमेंट पंडितवाड़ी, देहरादून द्वारा शिकायत की गयी है कि प्रदेश के शासकीय/निजी स्कूल बस किराये में अद्यतन कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिससे प्राईवेट स्कूल/स्कूल बस ऑपरेटर अभिभावकों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं।
तद्क्रम में महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.11.2024 की प्रति समस्त संलग्नकों सहित आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि एडवोकेट, श्री जसविंदर सिंह की शिकायत/प्रकरण आपके कार्यालय/विभाग से सम्बन्धित होने के साथ-साथ जन हित एवं छात्र हित से जुड़ी हुई है।
अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि राज्य में निजी स्कूल बस का किराया निर्धारित करने का कष्ट कीजिएगा, जिससे राज्य के समस्त विद्यालयों को बस किराये का सर्कुलर जारी किया जा सके।


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