सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने राज्य सरकार के सभी विभागों, उपक्रमों व निगमों से उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के अनुपालन के संबंध में आगामी 15 दिसंबर तक सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में राज्य के सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों कार्यालयाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों व निगमों के प्रबंध निदेशकों को एक परिपत्र जारी किया है। सचिव कार्मिक ने परिपत्र में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली-2002 के नियम-2 (ग) में वर्णित कर्मचारी के ‘परिवार का सदस्य‘ की परिभाषा तथा नियमावली के नियम 22 में चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति क्रय किए जाने एवं सम्पत्ति की घोषणा किए जाने विषयक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए तत्संबंधित अनुपालन की सूचना निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की है।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



उत्तराखंड रोडवेज की पुरानी बसें बनेंगी इलेक्ट्रिक, सरकार ने शुरू की नई योजना पर तैयारी
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं और प्रशिक्षकों को सीएम धामी ने किया सम्मानित
सीएम धामी का ‘वोकल फॉर लोकल’ संदेश! स्थानीय उत्पाद खरीदने की प्रदेशवासियों से की अपील
उत्तराखंड में CSC सेंटरों पर पुलिस का बड़ा एक्शन! अचानक हुई छापेमारी से मचा हड़कंप
देहरादून :(बड़ी खबर) इस अधिकारी को किया गया सस्पेंड
हल्द्वानी: गाड़ियों से भोकाल मचाने वाले की निकली हेकड़ी 967 वाहनों के चालान, 113 वाहन सीज
हल्द्वानी: काठगोदाम में कलसिया नाले पर नए वैली ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक पूर्ण करने के निर्देश
देहरादून :(बड़ी खबर) धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड: यहां दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, पांच लोगों की मौत 
