देहरादून– राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची नियमावली, 2023
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
सेवा
नियमावली
अध्यारोही प्रभाव
- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में आयोग / चयन संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं तथा अन्य चयनों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची तथा
प्रतीक्षा सूची नियमावली, 2023 है। यह तुरन्त प्रवृत्त होगी । (2)
यह नियमावली सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों
में समूह ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के सीधी भर्ती के समस्त
पदों पर लागू होगी।
किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय लागू आदेशों
में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस
नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे। जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है; (ख) “संविधान” से “भारत का संविधान” अभिप्रेत है;
(ग) “सरकार” से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(घ) “आयोग / चयन संस्थाओं से उत्तराखण्ड लोक सेवा




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