देहरादून :(बड़ी खबर) पहली कक्षा में दाखिले पर राहत

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पहली कक्षा में दाखिले पर राहत !

देहरादून। उत्तराखंड में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए छह साल की आयु पूरी करने की तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है। चूंकि विषय नियमावली में संशोधन का है, इसलिए मुख्यमंत्री ही इस पर कैबिनेट के विशेषाधिकार के तहत अनुमोदन दे सकते हैं। प्रस्ताव में छह साल की आयु पूरी करने की अवधि को एक जुलाई करने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में यह एक अप्रैल है।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे का पहली कक्षा में एडमिशन के लिए छह साल की आयु पूरी होना जरूरी है। पिछले साल 10 अगस्त 2023 को सरकार ने आदेश जारी कर हर साल अप्रैल की पहली तारीख या इससे पहले छह साल पूरे करने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन करने का नियम लागू कर दिया था।

इससे समस्या यह आ रही थी कि एक अप्रैल के बाद छह साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। जो बच्चे अप्रैल, मई, जून और जुलाई में छह वर्ष की आयु पूरी करते, उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ता। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान के इस समस्या का उठाने पर

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को हल निकालने के निर्देश दिए थे।

महानिदेशालय ने अन्य राज्यों के अध्ययन के बाद पाया कि पाया कि कुछ राज्यों में शैक्षिक सत्र जुलाई से विधिवत शुरू होता है। राज्य में भी शैक्षिक सत्र व्यवहारिक रूप से एक जुलाई को ही शुरू होता है। सूत्रों के अनुसार महानिदेशालय के प्रस्ताव के आधार पर इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय के विचारार्थ भेजा है।

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पहली कक्षा में एडमिशन के लिए छह साल की आयु पूरी करना अनिवार्य है। यह नियम सरकारी, सहायताप्राप्त और निजी, सभी स्कूलों के लिए लागू है। छह साल की आयु पूरी करने की अवधि की वजह से आ रही समस्या को देखते हुए शासन के निर्देश पर शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। यह विषय शासन के विचाराधीन है। – झरना कमठान, महानिदेशक-शिक्षा

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