देहरादून :(बड़ी खबर) शिक्षा विभाग में वार्षिक स्थानांतरण को लेकर निर्देश

KhabarPahad-App
खबर शेयर करें -

लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण सत्र-2024 में प्रवक्ता संवर्ग में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित प्रवक्ताओं के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के आदेश संख्याः सेवा-2/3 (क)/2 (01)/587/ वा०अनि० स्थाना0/2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 2024, आदेश संख्याः सेवा-2/3 (क)/2 (01)/590/ वा०अनि० स्थाना० / 2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 2024, आदेश संख्याः सेवा-2/3 (क)/2 (01)/602/वा०अनि० स्थाना० / 2024-25 दिनांक 23 जुलाई, 2024, आदेश संख्याः सेवा-2/3 (क)/2 (01)/639/वा०अनि० स्थाना० / 2024-25 दिनांक 26 जुलाई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा/महिला शाखा) के अन्तर्गत लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के आदेश पारित किये गये।

सूच्य है कि लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 में स्थानान्तरण रोकने के लिए प्रत्यावेदन एवं सिफारिश तथा अधिनियम के उल्लघंन की दशा में दण्डित किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। निदेशालय द्वारा निर्गत उक्त स्थानान्तरण आदेशों की प्रतिलिपि सम्बन्धित संस्थाध्यक्षों को भी इस आशय से प्रेषित की गयी है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित प्रवक्ता को बिना प्रतिस्थानी के तत्काल कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी :(बड़ी खबर) खतरे के निशान पर गौला, 60 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा, गौला पुल पर भी यातायात बंद

अतः उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपदान्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अधिनियम-2017 की धारा-17 (1) (ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के दृष्टिगत प्रवक्ता संवर्ग (सामान्य शाखा / महिला शाखा) में स्थानान्तरित प्रवक्ताओं को तत्काल स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। कार्यमुक्त के फलस्वरूप रिक्त पदों के प्रति अतिथि शिक्षकों को समायोजित करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तरकाशी: भारी बारिश के अलर्ट के चलते 13 सितंबर को बंद रहेंगे सभी विद्यालय,आदेश जारी
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -

👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें

👉 फेसबुक पेज़ को लाइक करें

👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें

हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments